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गैर तिजोरी वाली बैंक शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन

Notification Warning वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021

आरबीआई/2006-2007/283
डीसीएम (एनपीडी) सं.6316/09.40.02/2006-07

9 मार्च 2007

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /
प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

गैर तिजोरी वाली बैंक शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन

कृपया उपरोक्त विषय पर 23 मार्च 2002 के हमारे परिपत्र डीसीएम(एनपीडी)सं.जी.30/09.39.00/2001-02 और 23 सितंबर 2002 के परिपत्र डीसीएम(एनपीडी)सं.जी.9/09.39.00/2002-03 का संदर्भ लें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2007 से मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों को गैर-तिजोरी बैंक शाखाओं द्वारा नकद जमा पर लगाए जाने वाले 100 नोटों के प्रति पैकेट के लिए 1 रुपये प्रति पैकेट की मौजूदा दर से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति पैकेट करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में घटक बैंकों को पहले ही सूचित किया जा सकता है।

3. सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेषण सुविधा योजना के तहत निधियों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके नकद जमा पर दी गई छूट जारी रहेगी।

4. कृपया पावती दें।

भवदीय

(आर. मुरलीधरन)
महाप्रबंधक

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