लिंकेज योजना के तहत गैर–तिजोरी शाखाओं को प्रदान की जानेवाली सेवाओं में सुधार हेतु प्रोत्साहन - आरबीआई - Reserve Bank of India
लिंकेज योजना के तहत गैर–तिजोरी शाखाओं को प्रदान की जानेवाली सेवाओं में सुधार हेतु प्रोत्साहन
भारिबैं/2015-16/293 21 जनवरी, 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया / प्रिय महोदय, लिंकेज योजना के तहत गैर–तिजोरी शाखाओं को कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे दिनांक 09 मार्च, 2007 के परिपत्र डीसीएम(एनपीडी) सं. 6316/09.40.02/2006-07 का संदर्भ लें। मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों को गैर तिजोरी बैंक शाखाओं के द्वारा जमा की जाने वाली नकदी पर लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को वर्तमान दर 100 पीस के प्रति पैकेट पर रू. 2/- से बढ़ाकर रू. 5/- प्रति पैकेट करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्देश 01 फरवरी, 2016 से प्रभावी होंगे । मुद्रा तिजोरी से सम्बद्ध गैर – तिजोरी बैंक शाखाओं को संशोधित दरों के बारे में समय रहते सूचित किया जाए । 2. कृपया प्राप्ति रसीद दें । भवदीय (एम.के.मल्ल) |