भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना / में से नाम हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना / में से नाम हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआई / 2011-12 / 117 22 जुलाई 2011 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची हम सूचित करते हैं कि दिनांक 13 जून 2011 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III धारा 4) में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च 2011 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 11377/ 03.05.100/ 2010-11 द्वारा 5 समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नामों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। 2. इसी के साथ, दिनांक 31 मार्च 2011 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 11379/03.05.100/ 2010-11 द्वारा पहले के 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नामों को भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 की दूसरी अनुसूची में से हटा दिया गया है जिसे ऊपरोल्लिखित भारत के असाधारण राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। 3. 31 मार्च 2011 की उक्त दोनों अधिसूचनाओं ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.11377/03.05.100/2010-11 तथा ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.सं. 11379/03.05.100/2010-11 की प्रतियां संलग्न हैं। 4. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (सी. डी. श्रीनिवासन) अनुलग्नक : यथोक्त ( 4 पत्रक ) ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 11379/03.05.100/2010-11 31 मार्च 2011 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है :
( वी. के. शर्मा ) ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 11377 /03.05.100/2010-11 31 मार्च 2011 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है :
कार्यपालक निदेशक |