भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2020-21/57 अक्तूबर 20, 2020 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 19 अक्तूबर 2020 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना सं.विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में दस समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया है और पुराने 21 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटा दिया गया है। 2. उक्त अधिसूचनाओं विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 और विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 की प्रतियां संलग्न है। 3. हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती दें। भवदीय, (थॉमस मैथ्यू) सं: यथोपरि विवि.केंका.आरआरबी.सं.138/31.04.002/2020-21 जुलाई 27, 2020 अधिसूचना जहां कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने:-
उक्त संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) और (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद आरबीआई अधिनियम के रूप में उल्लिखित) भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा उपर्युक्त अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर करने और उपर्युक्त अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का निदेश दिया जाता है। (लिली वडेरा) विवि.केंका.आरआरबी.सं.139/31.04.002/2020-21 जुलाई 27, 2020 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे बाद में "आरबीआई अधिनियम" कहा गया है), नीचे दिए गए मद सं (क) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाने और मद सं (ख) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने हेतु निदेशित करता है।
(लिली वडेरा) |