भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2021-22/133 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक को शामिल किया गया है और पुराने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटा दिया गया है। 2. उक्त अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 की प्रति संलग्न है। भवदीय, (नीरज निगम) विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 12 अक्टूबर 2021 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे बाद में "आरबीआई अधिनियम" कहा गया है), नीचे दिए गए मद सं (क) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाने और मद सं (ख) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने हेतु निदेशित करता है।
(जयन्त कुमार दाश) |