भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना / में से नाम हटाना – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना / में से नाम हटाना – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआई/2013-14/505 26 फरवरी 2014 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में हम सूचित करते हैं कि दिनांक 6 जनवरी 2014 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 14 नवम्बर 2013 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 55/ 03.05.100/2013-14 द्वारा 8 समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नामों का भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। 2. इसी के साथ, भारत के उक्त असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 14 नवम्बर 2013 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 56/03.05.100/2013-14 द्वारा पहले के 20 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नामों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से हटा दिया गया है। 3. दिनांक 14 नवम्बर 2013 की उक्त दोनों अधिसूचनाओं ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 55/ 03.05.100/2013-14 तथा ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 56/03.05.100/2013-14 की प्रतियां संलग्न हैं। 4. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (ए. उदगाता) अनुलग्नक : यथोक्त ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.55/03.05.100/2013-14 14 नवंबर 2013 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है :
(डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी) ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.56/03.05.100/2013-14 14 नवंबर 2013 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है :
कार्यपालक निदेशक |