भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना/ से हटा देना – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना/ से हटा देना – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआई/2014-15/457 6 फरवरी 2015 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना/ से हटा देना – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हम सूचित करते हैं कि दिनांक 27 जनवरी 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.76/03.05.100/2013-14 तथा 09 अप्रैल 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.94/03.05.100/2013-14 दिनांक 08 मई 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.98/03.05.100/2013-14, जो दिनांक 24 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2014 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III – अनुभाग 4) में प्रकाशित की गई हैं, के द्वारा पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। 2. इसके साथ ही, 27 जनवरी 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.77/03.05.100/2013-14, 09 अप्रैल 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.95/03.05.100/2013-14 तथा 08 मई 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.99/03.05.100/2013-14, जो दिनांक 24 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2014 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III – अनुभाग 4) में प्रकाशित की गई हैं, के द्वारा 17 पूर्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से हटा दिया गया है। 3. उक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न हैं। 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें। भवदीय, (सुधा दामोदर) संलग्नक: यथोक्त ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं.76/03.05.100/2013-14 जनवरी 27, 2014 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शामिल करने का निदेश देता है : 1. मरूधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर, राजस्थान (डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी) ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं.94/03.05.100/2013-14 9 अप्रैल 2014 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है : 1) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा, पश्चिम बंगाल (डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी) ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं.98/03.05.100/2013-14 8 मई 2014 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है :
(डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी) आऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं.77/03.05.100/2013-14 जनवरी 27, 2014 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हटाने का निदेश देता है : 1. मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक, पाली, राजस्थान (डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी) ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं.95/03.05.100/2013-14 9 अप्रैल 2014 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है : 1. वर्धमान ग्रामीण बैंक, वर्धवान, पश्चिम बंगाल (डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी) ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं.99/03.05.100/2013-14 8 मई 2014 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है : 1. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक, मल्लपुरम, केरल (डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी) |