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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना/ से निकाल देना – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आरबीआई/2014-15/531
बैंविवि.आरआरबी.सं.82/31.04.002/2014-15

1 अ‍प्रैल 2015

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय/महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना/ से निकाल देना – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हम सूचित करते हैं कि दिनांक 28 जुलाई 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.18/03.05.100/2014-15 तथा 06 फरवरी 2015 की अधिसूचना बैंविवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.7946/03.05.100/2014-15, जो दिनांक 20 मार्च 2015 को भारत के साप्ताहिक राजपत्र (भाग III – अनुभाग 4) तथा 13 मार्च 2015 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III – अनुभाग 4) में प्रकाशित की गई हैं, के द्वारा दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

2. इसके साथ ही, 28 जुलाई 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 19/03.05.100/ 2014-15, तथा 06 फरवरी 2015 की अधिसूचना बैंविवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 7947/03.05.100/ 2014-15, जो दिनांक 20 मार्च 2015 को भारत के साप्ताहिक राजपत्र (भाग III – अनुभाग 4) तथा 13 मार्च 2015 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III – अनुभाग 4) में प्रकाशित की गई हैं, के द्वारा चार पूर्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से निकाल दिया गया है।

3. उक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न हैं।

4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें।

भवदीया,

सुधा दामोदर
(मुख्य महाप्रबंधक)
संलग्नक:यथोक्त

 


ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं. 18 / 03.05.100/2014-15

28 जुलाई 2014

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्‍त अधिनियम की दूसरी सूची में निम्‍नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है :

1. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक, हरियाणा

(डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी)
कार्यपालक निदेशक


ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं. 19/03.05.100/2014-15

28 जुलाई 2014

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्‍त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्‍नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है :

1. गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव, हरियाणा

2. हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक, हरियाणा

(डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी)
कार्यपालक निदेशक


बैंविवि.आरआरबी.सं.7946 /03.05.100/2014-15

6 फरवरी 2015

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्‍त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्‍नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शामिल करने का निदेश देता है, नामत::

1. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

(चंदन सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक


बैंविवि.आरआरबी.सं. 7947/03.05.100/2014-15

6 फरवरी 2015

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्‍त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्‍नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निकाल देने का निदेश देता है, नामत:

1. मरुधरा ग्रामीण बैंक

2.मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक

(चंदन सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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