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भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामि‍ल करना - ऑस्ट्रेलि‍या और न्यूज़ीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि‍मि‍टेड

आरबीआइ/2011-2012/163
बैंपवि‍वि‍. सं.आरईटी. बीसी.29 /12.06.130/2011-12

30  अगस्त  2011
08  भाद्ग 1933 (शक)

सभी अनूसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक

महोदय

भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की दूसरी अनुसूची
में शामि‍ल करना - ऑस्ट्रेलि‍या और न्यूज़ीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि‍मि‍टेड

हम सूचि‍त करते हैं कि‍ भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "ऑस्ट्रेलि‍या और न्यूज़ीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि‍मि‍टेड" का नाम दि‍नांक 09 जुलाई 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशि‍त 07 जून 2011 की अधि‍सूचना बैंपवि‍वि‍. आईबीडी. सं. 19042/23.03.024/2010-11 के द्वारा शामि‍ल कि‍या गया है ।

भवदीय

(पी. के. महापात्र)
महाप्रबंधक


संदर्भ : बैंपविवि.सं.आइबीडी.19042/23.03.024/2010-11

जून 7, 2011

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है:

"ऑस्ट्रेलि‍या और न्यूज़ीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि‍मि‍टेड"

(आर.गांधी)
कार्यपालक निदेशक

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