भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया
आरबीआइ /2009 -10/481 3 जून 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में " कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नाम दिनांक 10 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र ( भाग III खंड 4 ) में प्रकाशित 19 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि, आईबीडी सं 16082 / 223.13.127 /2009 - 10 के द्वारा शामिल किया गया है। भवदीय , ( पी के महापात्र ) संदर्भ : बैंपविवि.सं.आइबीडी.16082/23.13.127/2009-10 मार्च 19, 2010 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूच्ची मे निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है : " कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया " (आनंद सिन्हा) |