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भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया

आरबीआइ /2009 -10/481
संदर्भ : बैंपविवि सं.आरईटी. बीसी/104/12.06.126 /2009-10

3 जून 2010

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना -
कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में " कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नाम दिनांक 10 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र ( भाग III खंड 4 ) में प्रकाशित 19 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि, आईबीडी सं 16082 / 223.13.127 /2009 - 10 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय ,

( पी के महापात्र )
महाप्रबंधक


संदर्भ : बैंपविवि.सं.आइबीडी.16082/23.13.127/2009-10

मार्च 19, 2010

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूच्ची मे निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है :

" कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया "

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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