भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड
आरबीआई/2011-2012/384 03 फरवरी 2012 सभी अनूसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड" का नाम दिनांक 31दिसंबर 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित 01 दिसंबर 2011 की अधिसूचना बैंपविवि. आईबीडी. सं. 8136/23.03.026/2011-12 के द्वारा शामिल किया गया है । भवदीय (पी. आर. रवि मोहन) बैंपविवि . सं.आइबीडी.8136/23.03.026/2011-12 दिसम्बर 1, 2011 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है: '' इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड " (बी. महापात्रा) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: