भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - जेएससी वीटीबी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - जेएससी वीटीबी बैंक
भारिबैं /2008 - 09/325 16 दिसंबर 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - जेएससी वीटीबी बैंक हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में " जेएससी वीटीबी बैंक " का नाम दिनांक 19 सितंबर 2008 के भारत के राजपत्र ( भाग III खंड 4 ) में प्रकाशित 30 जुलाई 2008 की अधिसूचना बैंपविवि, आईबीडी सं 2091/23.13.126/2008-09 के द्वारा शामिल किया गया है। भवदीय, (पी.के. महापात्र) संदर्भ : बैंपविव्ा.सं.आइबीडी.2091/23.13.126/2008-09 जुलाई 30, 2008
अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है: "ज्टा.एस.सी विटीबी बैंक " (आनंद सिन्हा) |