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भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - जेएससी वीटीबी बैंक

RBI / 2004 /

भारिबैं /2008 - 09/325
संदर्भ : बैंपविवि सं. आरईटी. बीसी 99 /12.06.122 / 2008 - 09

16 दिसंबर 2008

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - जेएससी वीटीबी बैंक

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में " जेएससी वीटीबी बैंक " का नाम दिनांक 19 सितंबर 2008 के भारत के राजपत्र ( भाग III खंड 4 ) में प्रकाशित 30 जुलाई 2008 की अधिसूचना बैंपविवि, आईबीडी सं 2091/23.13.126/2008-09 के द्वारा शामिल किया गया है।

भवदीय,

(पी.के. महापात्र)
महाप्रबंधक


संदर्भ : बैंपविव्ा.सं.आइबीडी.2091/23.13.126/2008-09 जुलाई 30, 2008

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है:

"ज्टा.एस.सी विटीबी बैंक "

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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