भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना-एसबीईआरबैंक(Sberbank) - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना-एसबीईआरबैंक(Sberbank)
आर.बी.आई/2010-11/553 1 जून 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रय महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना- हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एसबीईआरबैंक" का नाम दिनांक 02 अप्रैल 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित 8 मार्च 2011 की अधिसूचना बैंपविवि आईबीडी सं.13982/23.03.022/2010-11 के द्वारा शामिल किया गया है । भवदीय, (पी के महापात्र) संदर्भ : बैंपविवि.सं.आइबीडी.13982/23.03.022/2010-11 मार्च 8, 2011 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है: (आर गांधी) |