भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - वूरी बैंक
आरबीआई/2011-2012/455 19 मार्च 2012 सभी अनूसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची मेंशामिल करना - वूरी बैंक हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "वूरी बैंक" का नाम दिनांक 04 फरवरी 2012 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित 09 जनवरी 2012 की अधिसूचना बैंपविवि. आईबीडी. सं. 10184/23.13.139/ 2011-12 के द्वारा शामिल किया गया है । भवदीय (पी. आर. रवि मोहन) बैंपविवि.सं.आइबीडी.10184/23.13.139/2011-12 जनवरी 9, 2012 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है: “वूरी बैंक" (बी. महापात्रा) |
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