भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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16 फ़रवरी 2017 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2016-17/231 16 फरवरी 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” को 4 फरवरी – 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं. 5201/16.02.001/2016-17 के द्वारा शामिल किया गया है। भवदीय (एम. जी. सुप्रभात) |
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