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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक का नाम शामिल करना

आरबीआइ/2009-10/111
संदर्भ : बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 27/12.06.125/2009-10

3 अगस्त 2009
11 श्रावण 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची
में बैंक का नाम शामिल करना - फर्स्टरैण्ड बैंक लि.

हम सूचित करते हैं कि दिनांक 11 जुलाई 2009 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 12 जून 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. आइबीडी. सं. 20525/23.13.145/2008-09 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "फर्स्ट रैण्ड बैंक लि." का नाम शामिल किया गया है ।


भवदीय

(पी. के. महापात्र)
महाप्रबंधक

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