एसएलबीसी बैठकों में एमएसएमइ क्षेत्र से संबंधित मामलों को शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
एसएलबीसी बैठकों में एमएसएमइ क्षेत्र से संबंधित मामलों को शामिल करना
आरबीआइ / 2008-09/334 30 दिसंबर 2008 अध्यक्ष / कार्यपालक निदेशक महोदय / महोदया, एसएलबीसी बैठकों में एमएसएमइ क्षेत्र से संबंधित मामलों को शामिल करना जैसाकि आपको ज्ञात है, अपेक्षित क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु, राज्य और केद्र सरकार की बैंकों और एजेंसियों के बीच समन्वय हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) एक विवेचनात्मक केद्रीय बिन्दु है। इस संबंध में आपका ध्यान ध वार्षिक नीति वक्तव्य 2007-08 (अप्रैल 2007 में घोषित) के पैरा 157 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रस्तावितानुसार, लघु उद्योग और लघु कारोबार उद्यम की परिभाषा को, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम कारोबार उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 में अपनायी परिभाषा के संरेखण में इसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल करने तथा एमएसएमइ का ऋण उपलब्धता सुधारने हेतु परिवर्तित किया गया था। तदनुसार, बैंकों को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं कि वे एसएमइ क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु अपनी संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करें, विशेषकर पहचाने गए समूहों में, ताकि पर्याप्त मात्रा में और समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप
कृपया प्राप्ति - सूचना दें । भवदीय (मोलिना चौधरी) |