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“एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India

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“एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

आरबीआई/2025-26/67
विवि.आरईटी.आरईसी.40/12.07.160/2025-26

17 जुलाई 2025

सभी बैंक

महोदया/महोदय

एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 जुलाई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 19 जून 2025 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस2196/16.13.215/2025-26 के द्वारा “एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में
शामिल किया गया है।

भवदीय,

(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक

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