भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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08 जुलाई 2021
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2021-22/68 07 जुलाई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “शिवालिक स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को 03 जुलाई – 09 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 15 जून 2021 की अधिसूचना सं.विवि.एलआईसी.(शिवालिक एसएफबी).सं.S159/16.13.223/2021-22 के द्वारा शामिल किया गया है। भवदीय (सीबो नेखिनी) |
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