भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कोरिया एक्सचेंज बैंक कम्पनी लि.” का नाम शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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05 नवंबर 2015
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कोरिया एक्सचेंज बैंक कम्पनी लि.” का नाम शामिल करना
भारिबैं/2015-16/227 5 नवंबर 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कोरिया एक्सचेंज बैंक कम्पनी लि.” का नाम शामिल करना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 28 अगस्त 2015 की अधिसूचना बैंविवि. आईबीडी.सं.2927/23.13.065/2015-16, जो दिनांक 3 अक्तूबर -9 अक्तूबर 2015 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III – अनुभाग 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा “कोरिया एक्सचेंज बैंक कम्पनी लि.” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीय, (एम.के.सामंतरे) |
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