भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “यूनिटी स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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06 जुलाई 2022 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “यूनिटी स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2022-23/81 06 जुलाई 2022 सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “यूनिटी स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “यूनिटी स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को 02 जुलाई – 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 28 अप्रैल 2022 की अधिसूचना सं.विवि.एलआईसी.सं.S543/16.13.216/2022-23 के द्वारा शामिल किया गया है। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) |
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