आयकर प्राधिकारियों से आयकर चुकौती प्रमाणपत्र / अनापत्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
आयकर प्राधिकारियों से आयकर चुकौती प्रमाणपत्र / अनापत्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 56 नवंबर 26, 2002 सेवा में महोदया /महोदय, आयकर प्राधिकारियों से आयकर चुकौती प्रमाणपत्र / अनापत्ति प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 28 सितंबर 2002 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 27 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके साथ विदेशी मुद्रा प्रेषित करने वाले व्यक्ति से वचनपत्र लंनं से संबंधित सरकार का 18 नवंबर 1997 का परिपत्र सं. 759(एफ नं.500/152/96-एफटीडी) संलग्न था । 2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने नवंबर 18, 1997 के अपने उक्त परिपत्र निर्धारित वचनपत्र और प्रमाणपत्र के स्थान पर संशोधित वचनपत्र और प्रमाणपत्र निर्धारित करते हुए अक्तूबर 9, 2002 का परिपत्र सं.10/2002(एफ.सं.500/152/96-एफटीडी) जारी किया है । 3. सीबीडीटी के परिपत्र और परिशिष्ट अ व आ की प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं । इसलिए प्राधिकृत व्यापारी प्रेषण की अनुमति देने से पहले आयकर अधिनियम की धारा 288 में यथा परिभाषित, आयकर प्रावधानों के अनुपालन के लिए उक्त वच न पत्र ओर साथ में लेखाकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करें । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं । भवदीय (ग्रेस कोशी) |