RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79186781

डिमांड ड्राफ्ट के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाना

आरबीआई/2018-19/14
बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.210/14.01.001/2018-19

12 जुलाई 2018

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/
शहरी सहकारी बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों/ स्थानीय क्षेत्र के बैंकों/
लघु वित्तीय बैंकों/ पेमेंट बैंकों के अध्यक्ष/ सीईओ

महोदय/महोदया,

डिमांड ड्राफ्ट के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाना

डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताओं और धनशोधन हेतु इसके संभावित दुरुपयोग को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जारीकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाएगा। ये अनुदेश 15 सितंबर 2018 को या उसके बाद जारी लिखतों के लिए प्रभावी होंगे।

तदनुसार, 20 अप्रैल 2018 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 66 को संशोधित किया गया है और इसमें निम्न पैराग्राफ जोड़ा गया है:

इसके अतिरिक्त, जारीकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाएगा। ये अनुदेश 15 सितंबर 2018 को या उसके बाद जारी लिखतों के लिए प्रभावी होंगे।

2. आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ. एस.के.कर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?