डिमांड ड्राफ्ट के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
डिमांड ड्राफ्ट के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाना
आरबीआई/2018-19/14 12 जुलाई 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ महोदय/महोदया, डिमांड ड्राफ्ट के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाना डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताओं और धनशोधन हेतु इसके संभावित दुरुपयोग को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जारीकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाएगा। ये अनुदेश 15 सितंबर 2018 को या उसके बाद जारी लिखतों के लिए प्रभावी होंगे। तदनुसार, 20 अप्रैल 2018 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 66 को संशोधित किया गया है और इसमें निम्न पैराग्राफ जोड़ा गया है:
2. आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय, (डॉ. एस.के.कर) |