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79031855

विदेश की निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा में वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 51
ए.पी. (एफएलआरएल सिरीज) परिपत्र क्र. 2

नवंबर 18, 2002

सेवा में
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

विदेश की निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा में वृद्धि

भारत सरकार की 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जीएसआर 381 (E) की अनुसूची III की मद सं. 2 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों को 1 कैलेंडर वर्ष में किसी देश (नेपाल और भूटान के सिवाय) की एक या अनेक यात्राओं के लिए 5,000 अमरिकी डॉलर से अधिक मुद्रा देने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है ।

2. और अधिक उदारीकरण के दृष्टिकोण से उक्त सीमा बढ़ाकर 10,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य कर दी गई है । इससे अधिक की विदेश्ां मुद्रा के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाए ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें ।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फ्टमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है ।

भवदीया

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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