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असेट प्रकाशक

79030902

सार्क देशों और म्यांमार में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 58

दिसंबर 2, 2002

सेवा में
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया /महोदय,

सार्क देशों और म्यांमार में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान रिज़र्व बैंक की मई 3, 2000 की अधिसूचना क्रमांक : फेमा.19/आरबी-2000 विनियम 6 के उपविनियम 2(i) व (ii), समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. और अधिक उदारीकरण के रूप में, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सार्क देशों (पाकिस्तान के सिवाय) और म्यांमार में भारतीय निवेश की वर्तमान सीमा बढ़सकर 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से 150 मिलियन अमरीकी डॉलरा या उसके समतुल्य एवं नेपाल तथा भूटान में 350 करोड़ रूपए से रू.700 करोड़ रूपए करने का निर्णय किया गया है ।

3. विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली, 2000 को संशोधित करने के लिए आवश्यक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है ।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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