RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79028408

भारत के बाहर भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 27

2 मार्च 2002

प्रति

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय, /महोदया

भारत के बाहर भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. भारतीय पार्टीयों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में और अधिक सरलता और व्यापकता लाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त विनियमों में 1 मार्च 2002 की अधिसूचना सं.फेमा 53/2002-आरबी द्वारा और संशोधन किये है, संशोधनो के मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार है।

i) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19 कं अनुसार स्वचलित मार्ग के अंतर्गत भारतीय पार्टीयाँ अब भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनी में निवेशकर सकते है, निवेश राशि एक वित्तीय वर्ष में 50 दशलक्ष अमेरीकी डालर की वर्तमान सीमा के लिए अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दशलक्ष अमेरीकी डालर अथवा उसके समकक्ष से अधिक नहीं होगी।

ii) अधिसूचना सं. फेमा 19 के वर्तमान उपबंधों के अनुसार स्वचसलित मार्ग के अंतर्गत निवेश विनियम 6 के अनुसार किसी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा के आहरण द्वारा निधि की आपूर्ति कर सकते है जो भारतीय पार्टी की पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि को निवल संपत्ति का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह सीमा अब निवल संपत्ति का 50 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी हैं।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये।

4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है।

भवदीय

सतीश कक्कर
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?