भारत-नेपाल धनप्रेषण योजना - सेवा शुल्क में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत-नेपाल धनप्रेषण योजना - सेवा शुल्क में संशोधन
आरबीआई/2008-2009/381 09 फरवरी, 2009 एनईएफटी में भाग लेने वाले सभी बैंकों के अध्यक्ष और प्रिय महोदय/महोदया, भारत-नेपाल धनप्रेषण योजना - सेवा शुल्क में संशोधन कृपया 15 मई, 2008 से भारत-नेपाल धनप्रेषण योजना के शुभारंभ के संबंध में हमारे परिपत्र डीपीएसएस सीओ संख्या 1740/4.09.03/2008-09 दिनांक 29 अप्रैल, 2008 तथा वहां भारत-नेपाल धनप्रेषण योजना पर प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों के अग्रेषण का संदर्भ लें। 2. जैसा कि आपको अवगत हैं कि भारत-नेपाल धनप्रेषण एनईएफटी प्रणाली पर निर्भर है। भारत-नेपाल धन प्रेषण के लिए एनईएफटी प्रणाली में एक अलग लेनदेन कोड यानी 51 प्रदान किया गया है। यह देखा गया कि भारत-नेपाल योजना का उपयोग बहुत सीमित था। हितधारकों के साथ चर्चा के बाद भारत-नेपाल धनप्रेषण योजना के माध्यम से भारत से नेपाल में धन हस्तांतरण के लिए ग्राहकों से लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू हैं। संशोधित शुल्क का विवरण इस प्रकार है:
3. सहभागी बैंकों की मूल शाखाएँ कृपया ध्यान दें कि वे संपूर्ण शुल्क वसूल करें और अपना हिस्सा रखने के बाद उचित राशि एसबीआई को दें। 4. इसके अलावा, यह देखा गया है कि भारत-नेपाल योजना के बारे में शाखा स्तर पर जागरूकता बहुत अपर्याप्त है। इसलिए, हम शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों और शाखा काउंटरों के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। भवदीय (के. एन. कृष्णमूर्ति) |