31 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए जुलाई 3, 2002 का भारत श्रीलंका ऋण करार - आरबीआई - Reserve Bank of India
31 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए जुलाई 3, 2002 का भारत श्रीलंका ऋण करार
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29 10 अक्तूबर 2002 सेवा में महोदया / महोदय 31 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका जनतांत्रिक समाजवादी गणतंत्र के लिए 31 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण हेजु 3 जुलाई 2002 को करार किया है। 31 मिलियन अमरीकी डॉलर का यह ऋण श्रीलंका सरकार को भारत से 3 लाख टन गेहूं कं आयात के लिए अथवा दानों सरकारों में परस्पर कोई अन्य मद के आयात के लिए उपलब्ध होगा। इस ऋण के अंतर्गत किसी अन्य देश से आयात शामिल नहीं होगा। इस ऋण करार के अंतर्गत भारत से गेहूं का निर्यात और श्रीलंका में उसका आयात सामान्य वाणिज्यिक मार्ग के माध्यम से होगा और वह दोनों देशों में प्रचलित कानूनों और विनियमों के अधीन रहेगा। 2. ऋण की प्रमुख शर्तें इस प्रकार है 3. इस करार के अंतर्गत पात्र मालों के निर्यात के लिए वित्त पोषण 31 दिसंबर 2003 अथवा उससे पहले खोले गए साख पत्रों के संबंध में हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उसकी पूरी रकम 31 दिसंबर 2004 या उससे पहले तक आहरित की जानी चाहिए। यदि उक्त तारीख तक पूरी रकम नहीं आहरित की जाती है तो शेष रकम रद्द कर दी जाएगी और श्रीलंका सरकार को चुकाई जाने वाली अंतिम किस्त तदनुसार घटा दी जाएगी सिवाय इसके कि भारत सरकार द्वारा अन्यथा न सहमत हुआ जाए। 4. इस ऋण करार के अंतर्गत किए गए पोतलदान को जीआर/एसडीएफ फॉर्म पर स्पष्ट रूप से "भारत सरकार और श्रीलंका सरकारों के बीच श्रीलंका को 3 जुलाई 2002 के ऋण करार के अंतर्गत निर्यात" लिखकर घोषित किया जाना चाहिए। इस परिपत्र की तारीख और संख्या जीआर/एसडीएफ फॉर्म में उपलब्ध स्थान में लिखी जानी चाहिए। उपर्युक्त तरीके से प्राप्त पूर्ण भुगतान के पश्चात प्राधिकृत व्यापारी संबंधित जीआर/एसडीएफ फॉर्मों की अनुलिपियों पर प्रमाणित किया जाए। 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेश मुद्रा प्रबंध ंअधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है। भवदीय ग्रेस कोशी |