RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79032286

31 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए जुलाई 3, 2002 का भारत श्रीलंका ऋण करार

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29

10 अक्तूबर 2002

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

31 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए
जुलाई 3, 2002 का भारत श्रीलंका ऋण करार

भारत सरकार ने श्रीलंका जनतांत्रिक समाजवादी गणतंत्र के लिए 31 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण हेजु 3 जुलाई 2002 को करार किया है। 31 मिलियन अमरीकी डॉलर का यह ऋण श्रीलंका सरकार को भारत से 3 लाख टन गेहूं कं आयात के लिए अथवा दानों सरकारों में परस्पर कोई अन्य मद के आयात के लिए उपलब्ध होगा। इस ऋण के अंतर्गत किसी अन्य देश से आयात शामिल नहीं होगा। इस ऋण करार के अंतर्गत भारत से गेहूं का निर्यात और श्रीलंका में उसका आयात सामान्य वाणिज्यिक मार्ग के माध्यम से होगा और वह दोनों देशों में प्रचलित कानूनों और विनियमों के अधीन रहेगा।

2. ऋण की प्रमुख शर्तें इस प्रकार है

क) सभी संविदाएं भारत सरकार अथवा श्रीलंका सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी एजेंसी के अनुमोदन के अधीन होगा और उस आशय का खंड जोड़ा जाएगा। सभी संविदाएं वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। प्रत्येक संविदा के अनुमोदन के पश्चात् उसकीसूचना श्रीलंका सरकार और भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचित किया जाएगा।

ख) ऋण भारत से निर्यात किए जाने वाले पात्र मालों के लिए एफआबी के शत प्रतिशत मूल्य के लिए उपलब्ध होगा।संविदा का मूल्य अमरीकी डॉलर में व्यक्त किया जाएगा।

ग) इस ऋण के अंतर्गत सभी संवितरण श्रीलंका द्वारा खोले गए साख पत्र के अंतर्गत किया जाएगा। श्रीलंका में सभी साख पत्रों की सूचना भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली को दी जाएगी ताकि वे निर्यातों को सीधे अथवा निर्यात द्वारा भारत में नामित किए गए किसी बैंक में माध्यम से अग्रेषित कर सके। साख पत्रों के साथ संविदा की प्रति उसके समर्थन हेतु संलग्न की जानी चाहिए और उसमें निम्नलिखित प्रतिपूर्ति, खंड जोड़ा जाना चाहिए।

"भारत सरकार द्वारा श्रीलंका सरकार को दिए गए 31 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण में से संविदा के एफओबी मूल्य के शत प्रतिशत के बराबर प्रतिपूर्ति भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। साख पत्र की बेचान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस आशय की सूचना जारी करने पर की जाएगी"।

3. इस करार के अंतर्गत पात्र मालों के निर्यात के लिए वित्त पोषण 31 दिसंबर 2003 अथवा उससे पहले खोले गए साख पत्रों के संबंध में हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उसकी पूरी रकम 31 दिसंबर 2004 या उससे पहले तक आहरित की जानी चाहिए। यदि उक्त तारीख तक पूरी रकम नहीं आहरित की जाती है तो शेष रकम रद्द कर दी जाएगी और श्रीलंका सरकार को चुकाई जाने वाली अंतिम किस्त तदनुसार घटा दी जाएगी सिवाय इसके कि भारत सरकार द्वारा अन्यथा न सहमत हुआ जाए।

4. इस ऋण करार के अंतर्गत किए गए पोतलदान को जीआर/एसडीएफ फॉर्म पर स्पष्ट रूप से "भारत सरकार और श्रीलंका सरकारों के बीच श्रीलंका को 3 जुलाई 2002 के ऋण करार के अंतर्गत निर्यात" लिखकर घोषित किया जाना चाहिए। इस परिपत्र की तारीख और संख्या जीआर/एसडीएफ फॉर्म में उपलब्ध स्थान में लिखी जानी चाहिए। उपर्युक्त तरीके से प्राप्त पूर्ण भुगतान के पश्चात प्राधिकृत व्यापारी संबंधित जीआर/एसडीएफ फॉर्मों की अनुलिपियों पर प्रमाणित किया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेश मुद्रा प्रबंध ंअधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?