अप्रामाणिक स्रोतों से सूचना - बैंकों को सलाह - आरबीआई - Reserve Bank of India
अप्रामाणिक स्रोतों से सूचना - बैंकों को सलाह
आरबीआई/2016-17/166 01 दिसम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महोदय, अप्रामाणिक स्रोतों से सूचना - बैंकों को सलाह विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के वैध मुद्रा विशेषता न रहने की पृष्ठभूमि में, भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों को आरबीआई वेबसाइट और आधिकारिक मेल पर निर्देश जारी करता रहा है। 2. ऐसा सूचित किया गया है कि आरबीआई के नाम से कुछ तथाकथित दिशानिर्देश/निर्देश सोशल मीडिया पर अवांछित तत्त्वों द्वारा प्रसारित किये जा रहे हैं जो बैंक कार्मिकों और जनसामान्य के बीच भ्रम फैला रहे हैं। 3. इसलिए बैंकों को सावधान किया जाता है कि वे उन्हीं निर्देशों का पालन करें जिसे या तो हमारे वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अपलोड किया गया है या आधिकारिक मेल से भेजा गया है। 4. बैंक किसी असुरक्षित / अनाधिकारिक माध्यमों जैसे सोशल मीडिया पर प्रसारित जा रहे दस्तावेजों जिसकी प्रामाणिकता प्रश्नयोग्य और संदिग्ध है उस पर विश्वास न करें। 5. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय, (सुमन राय) |