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विवेकपूर्ण मानदंड निदेश - 2007 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां -योग्य  क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क)

भारिबैं/2011-12/556
गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि. सं:273/03.10.01/2011-12

11 मई 2012

सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस  कंपनियां
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया
अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोडकर

महोदय ,

विवेकपूर्ण मानदंड निदेश - 2007 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां -योग्य  क्रेडिट रेटिंग ऎजेंसिंया – ब्रिक्वर्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड(ब्रिक्वर्क)

कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार  या धारण न करने वाली)कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र संख्या गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं : 225/03.02.001/2011 -12 का संदर्भ लें।

2. परिपत्र के पैराग्राफ 19ए  में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस  कंपनी से यह अपेक्षा की गई है कि न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग "ए" या सीआरआईएसआईएल(क्रिसिल), एफआईटीसीएच(फिच), सीएआरई(केयर) , आईसीआरए (इक्रा) की समतुल्य रेटिंग या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा  मान्यता प्राप्त अन्य क्रेडिट  रेटिंग  एजेंसी द्वारा प्रदत्त समतुल्य रेटिंग प्राप्ति करनी होगी।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मौजूदा चार घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अतिरिक्त ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) के रेटिंग का उपयोग भी कर सकती है।

4. इस संबंध में जारी 11 मई 2012 का अधिसूचना गैबैंपवि .नीप्र .सं : 244 /मुमप्र(यूएस) 2012 गहन अनुपालन हेतु संलग्न है।

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोपरि।


भारतीय रिज़र्व बैंक
गैरबैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर I, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड , कोलाबा
मुंबई 400 005

अधिसूचना सं .गैबैंपवि (नी.प्र) 244/मुमप्र (यूएस)-2011-12

11 मई 2012

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 का अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/ डीजी(वीएल) -2007 में अंतविष्ट  गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां  नहीं स्वीकारने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा)  को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक  द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध  में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

पैराग्राफ -19 ए में संशोधन

मौजूदा क्लॉज (iii) को निम्नलिखित से स्थानापन्न किया जाए यथा,

“(iii) न्यूतम क्रेडिट रेटिंग "ए" या सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल) , एफआईटीसीएच( फिच),  सीएआरई (केयर) , आईसीआरए(इक्रा) , ब्रिक्वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिक्वर्क) के समतुल्य रेंटिंग या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदत्त समतुल्य रेटिंग प्राप्त करनी होगी."

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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