RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79155736

निष्क्रिय खाते

आरबीआई/2014-15/200
बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 36/09.07.005/2014-15

1 सितंबर 2014

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय / महोदया

निष्क्रिय खाते

कृपया बैंकों में अदावी जमाएं/निष्क्रिय खातें पर 22 अगस्‍त 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. एलईजी. बीसी. 34/09.07.005/2008-09 का पैरा 2(iv) देखें, जिसके अनुसार यदि किसी बचत या चालू खाते में दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो उस खाते को निष्क्रिय खाता माना जाएगा। इसके अलावा, पैरा 2(vi) के अनुसार किसी खाते को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन से ग्राहक तथा अन्‍य पक्ष द्वारा किए गए दोनों प्रकार के लेनदेन, अर्थात् नामे और जमा लेनदेनों को विचार में लेना चाहिए।

2. ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जहां ग्राहक ने शेयरों पर लाभांश को बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश दिया हो तथा बचत बैंक खाते में अन्‍य कोई लेनदेन न हो। इसमें कुछ संदेह उत्‍पन्‍न हुआ है कि क्‍या ऐसे खातों को दो वर्ष के बाद निष्क्रिय खाता माना जाना चाहिए या नहीं।

3. इस संबंध में हम स्‍पष्‍ट करते हैं कि चूंकि ग्राहक के अधिदेश के अनुसार शेयरों पर लाभांश को बचत बैंक खातों में जमा किया जाता है, अतः इसे ग्राहक की ओर से लेनदेन माना जाना चाहिए। इसलिए, जब तक बचत बैंक खाते में लाभांश जमा होता रहेगा, उसे सक्रिय खाता माना जाना चाहिए। ऐसे बचत बैंक खाते को लाभांश जमा करने की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद निष्क्रिय खाता माना जा सकता है, बशर्ते उसमें ग्राहक की ओर से कोई अन्‍य लेनदेन न किए गए हों।

भवदीय

(सुदर्शन सेन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?