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विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के अंतर्गत युनाइटेड स्‍टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण

आरबीआई/2013-14/668
बैंपविवि. एएमएल. सं. 20472/14.07.018/2013-14

 27 जून 2014

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर )/स्थानीय क्षेत्र बैंक/
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदया/महोदय

विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के अंतर्गत
युनाइटेड स्‍टेटस ऑफ अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण

भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत और अमेरिका के बीच सैद्धांतिक रूप से FATCA लागू करने के लिए अंतर-सरकारी करार पर सहमति हुई है तथा 11 अप्रैल 2014 से भारत को आइजीए प्राप्‍त माना जाएगा। तथापि, आईजीए पर हस्‍ताक्षर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे।

2. इस संबंध में भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाओं को सूचित किया जाता है कि वे निम्‍नलिखित बातों का ध्‍यान रखें।

क. भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाओं के पास अमेरिकी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण करने तथा ग्‍लोबल इंटरमेडीयरी आईडेंटीफिकेशन नंबर (जीआईआईएन) प्राप्‍त करने के लिए 31 दिसंबर 2014 तक का समय होगा।

ख. भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाएं, जिनकी शाखाएं मॉडेल 1 क्षेत्राधिकार में हैं, तथा मॉडेल 1 के तहत सैद्धांतिक रूप से सहमति करार करनेवाले क्षेत्राधिकार में हैं, के पास यूएस प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने तथा जीआईआईएन प्राप्‍त करने हेतु 31 दिसंबर 2014 तक समय होगा। चूंकि मंत्रीमंडल के अनुमोदन के बाद ही आईजीए पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे, अतः मॉडेल 1 क्षेत्राधिकार में विदेशी शाखाओं वाली ऐसी वित्‍तीय संस्‍थाओं को औपचारिक रूप से आईजीए पर हस्‍ताक्षर होने के बाद ही पंजीकरण कराना चाहिए। इसकी सूचना यथासमय दी जाएगी।

ग. भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाओं की विदेशी शाखाएं जो ऐसे क्षेत्राधिकार में आती हैं जिनके लिए आईजीए 2 समझौता हुआ है अथवा जहां आईजीए नहीं हुआ है, किंतु वित्‍तीय संस्‍थाओं को पंजीकरण की अनुमति है और एफआईआई करार के लिए सहमति हुई है, वे 1 जुलाई 2014 से पहले यूएस प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण करें तथा जीआईआईएन प्राप्‍त करें, ताकि  FATCA के अंतर्गत स्थगन रखने की संभावना से बचा जा सके।

घ. भारतीय वित्तीय संस्थाओं की विदेशी शाखाएं जो ऐसे क्षेत्राधिकार में आती हैं जहां न तो आईजीए है और न ही वित्तीय संस्थाओं को पंजीकरण की अनुमति है, विदेशी वित्तीय संस्था (एफएफआई) करार की सहमति नहीं हुई है, उनको पंजीकरण नहीं कराना है और उनकी विदेशी शाखाएं अंतत: FATCA के तहत स्थगन के अधीन होंगी।

ड. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि यदि शाखा के पंजीकरण हेतु मूल बैंक/प्रधान कार्यालय का पंजीकरण एक पूर्व शर्त  हो तो ऐसे बैंक ऊपर (ख) और (ग) में दी गई समय-सीमा के अनुसार पंजीकरण करा सकते हैं।

3. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें। 

भवदीय,

(लिली वढेरा)
मुख्य महाप्रबंधक

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