पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना
आरबीआई/2015-16/259 4 दिसम्बर 2015 सभी अनूसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय /महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना भारत सरकार ने पात्र निर्यातकों के लिए पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना की घोषणा की है । यह योजना 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी है। योजना के ब्यौरे संलग्न हैं। 2. तदनुसार, अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया जाता है वे प्रतिपूर्ति का दावा करते समय निम्नानुसार परिचालन कार्यविधि का पालन करें: क. ब्याज समतुल्यीकरण लाभ निर्यातकों तक पहुंचाए जाने की कार्यविधि:
ख. पात्र निर्यातकों को पहले ही दिए जा चुके ब्याज समतुल्यीकरण लाभों की प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया
भवदीया (लिलि वडेरा) |