पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) - आरबीआई - Reserve Bank of India
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/76 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 29 अगस्त 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार (भा.स) द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 16/2024-2025 और दिनांक 17 सितंबर 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 17/2024-2025 के साथ पठित पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण ('योजना') पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना को दिनांक 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है। 3. इसके अतिरिक्त, सरकार ने योजना में निम्नलिखित संशोधनों/स्पष्टीकरणों की सूचना दी है:
4. उपर्युक्त योजना पर बैंक द्वारा जारी मौजूदा अनुदेशों के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय (वैभव चतुर्वेदी) |