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पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार

भारिबैं/2021-22/65
विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.28/04.02.001/2021-22

1 जुलाई 2021

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
और एक्ज़िम बैंक

महोदय/ महोदया,

पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार

कृपया दिनांक 12 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र विवि.सीआरजी.आरइसी.06/04.02.001/2021-22 का संदर्भ लें।

2. भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना को, उसी दायरे और कवरेज के साथ, और तीन महीने, अर्थात 30 सितंबर 2021 तक, के लिए विस्तार को अपना अनुमोदन दिया है। यह विस्तार 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा और तीन महीने की अवधि पूर्ण करते हुए 30 सितंबर 2021 को समाप्त हो जायेगा।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त योजना के तहत जारी किए गए मौजूदा परिचालनगत दिशानिर्देश 30 सितम्बर 2021 तक लागू रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

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