सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण तथा अतिरिक्त / दोगुनी प्रतिपूर्ति पर ब्याज - आरबीआई - Reserve Bank of India
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23 मई 2007 को प्रकाशित
सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण तथा अतिरिक्त / दोगुनी प्रतिपूर्ति पर ब्याज
आरबीआई/2006-07/410 23 मई 2007 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक महोदय सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण तथा कृपया उपर्युक्त विषय पर 7 नवंबर 2006 के हमारे परिपत्र सं. आरबीआई/2006/169 (डीजीबीए.जीएडी.सं. H7377/42.01.011/2006-07) का संदर्भ लें। 2. हम सूचित करते हैं कि अगले निर्देश तक विलंबित प्रेषण और दोगुनी/अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पर ब्याज दर 8% (यानी बैंक दर 6% + 2%) पर अपरिवर्तित रहेगी। भवदीय (ए.एस. कुलकर्णी) |
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