रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा - आरबीआई - Reserve Bank of India
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा
आरबीआई/2005-06/194
संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.276 /07.01.279/2005-06
28 अक्तूबर 2005
कार्तिक 6, 1927 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय,
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा
24 सितंबर 2001 को यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर लिए जा रहे अधिकतम ब्याजदर में 26 सितंबर 2001 से एक प्रतिशत अंक (बेंचमार्क मूलउधार दर से संबद्ध) की कमी करेंगे । पहले यह व्यवस्था 31 अक्तूबर 2005 तक के लिए लागू कर दी गई थी।
2. बेंचमार्क मूल उधार दर व्यवस्था की पुन: समीक्षा की शर्त के अधीन, जैसा कि वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा मे संकेत दिया गया था, यह निर्णय लिया गया है कि 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण और 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर दिनांक 24 सितंबर 2001 को घोषित की गई ब्याजदरों मे कमी की वैधता और 6 महीने, अर्थात् 30 अप्रैल 2006 तक के लिए बढ़ा दी जाए (अनुबंध)।
3. वफ्पया प्राप्ति-सूचना भेजें ।
भवदीय,
(के. कनगसभापति)
प्रभारी परामर्शदाता
अनुबंध
श्रेणी |
1 नवंबर 2005 से (30 अप्रैल 2006 तक ) |
पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण (व) 180 दिन तक
(वव) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक |
बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक मुक्त |
पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण क) मांग बिलों पर पारवहन अवधि के लिए (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट) ख) मीयादी बिल (व) 90 दिन तक (वव) पोतलदान की तारीख से 90 दिन के बाद और 6 माह तक |
बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक मुक्त |
टिप्पणी : चूंकि ये अधिकतम दरें हैं, अत: बैंक इन अधिकतम दरों से कम कोई भी दर लेने के लिए स्वतंत्र बेंगे ।