रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा - आरबीआई - Reserve Bank of India
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा
आरबीआई/2007-08/166
संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी.295 /07.01.279/2007-08
25 अक्तूबर 2007
कार्तिक 3, 1929 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय,
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा
कृपया 12 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी. 291/07.01.279 देखें जिसके अनुसार 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज की दर बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत कम पर निर्धारित की गई है तथा जिसकी विधिमान्यता 31 अक्तूबर 2007 तक है।
2. उपर्युक्त व्यवस्था की विधिमान्यता 30 अप्रैल 2008 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है (अनुबंध)।
3. इसके अलावा, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 13 जुलाई 2007 के परिपत्र डी.बी.ओ.डी. डीआईआर.(ईएक्सपी) बी.सी. संख्या 22/04.02.01/2007-08 तथा 6 अक्तूबर 2007 के परिपत्र डी.बी.ओ.डी. डीआईआर. (ईएक्सपी) बी.सी. संख्या 34 बी/ 04.02.01/2007-08 में उल्लिखित श्रेणी के निर्यातकों से, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक की अवधि के लिए, बकाया राशियों पर 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋणों पर बेंचमार्क मूल उधार दर से 4.5 प्रतिशत कम से अनधिक दर पर ब्याज लेना जारी रखेंगे।
3. कृपया प्राप्ति-सूचना भेजें ।
भवदीय,
(एम डी पात्र)
प्रभारी परामर्शदाता
अनुबंध
श्रेणी |
1 नवंबर 2007 से |
पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण 180 दिन तक |
बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक |
पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण ख) 90 दिन तक के मीयादी बिल
|
बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक |
टिप्पणी : 1. चूंकि ये अधिकतम दरें ह, अत: बैंक इन अधिकतम दरों से कम कोई भी दर लेने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
2. उपर्युक्त श्रेणी के ऋणों पर ऊपर निर्धारित अवधि से बाद की अवधि के लिए ब्याज की दरें नियंत्रण-मुक्त हैं।