रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमाएं
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमाएं
संदर्भ सं. मौनीवि.बीसी. 240/07.01.279/2003-04
31 अक्तूबर 2003
9 कार्तिक 1925 (शक)
प्रति,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय,
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमाएं
24 सितबंर 2001 को यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर प्रभारित ब्याज दरों की उच्चतम सीमा में 26 सितम्बर 2001 से एक प्रतिशत अंक की कमी समान रूप से लागू की जाए । यह छूट पूर्व में 31 अक्तूबर 2003 तक बढ़ायी गई थी ।
2. 180 दिन तक के पोतलदान पूर्व रुपया निर्यात ऋण तथा 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज दरों में 24 सितंबर 2001 को घोषित कमी की वैधता अब 30 अप्रैल 2004 तक लागू रहेगी (संलग्नक) ।
बैंकों को अलग से पत्र भेजा जा रहा है ।
3. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।
भवदीय,
(डी.आंजनेयुलु)
प्रधान मौद्रिक नीति परामर्शदाता
संलग्नक
श्रेणी |
1 नवंबर 2003 से प्रभावी |
पोतलदान - पूर्वऋण
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मुक्त |
पोतलदानोत्तर ऋण (फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) ख) मीयादी बिल (i) 90 दिन तक
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टिप्पणी : चूंकि ये उच्चतम दरें हैं, अत: बैंक इन उच्चतम दरों से कम कोई भी दर प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।