अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
आरबीआइ/2008-09/171 17 सितंबर 2008
सभी राज्य सहकारी बैंक और महोदय अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया एनआरइ रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 26 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों के बराबर दरें लागू थी)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू हेंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा। 2. हमारे 2 नवंबर 1987 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.आरएफ.डीआइआर.बीसी. 54/डी.1-87/88 में निहित अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। 17 सितंबर 2008 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.डीआइआर.सं.28/07.38.01/2008-09 संलग्न है । भवदीय, (बी.पी.विजयेन्द्र) ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.डीआइआर.सं. 28/07.38.01/2008-09 17 सितंबर 2008 अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सहकारी समितियों को लागू है) की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर 2 नवंबर 1987 के निदेश ग्राआऋवि. सं. डीआइआर. बीसी. 53/डी.1-87/88 में आंशिक संशोधन करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज की दरों में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे :
"16 सितंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों के बराबर दरें लागू थी)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू हेंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा। " (वी.एस.दास) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: