अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
आरबीआइ/2008-09/179
ग्राआऋवि.सं.आरआरबी. बीसी. 33/03.05.33(c)/2008-09
18 सितंबर 2008
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय
अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
कृपया एनआरई रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 26 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. सं. आरआरबी. बीसी. 82/03.05.33(c)/2006-07 देखें । समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 16 सितंबर 2008 को भारत में कारोबार की समाप्ति से अगली सूचना तक अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी
एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों के बराबर दरें लागू थी)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू हेंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा।
2. पहले जारी किए गए अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। 18 सितंबर 2008 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि. केका.आरआरबी.डीआइआर.सं. 32/03.05.33(c)/2008-09 संलग्न है।
भवदीय
(जी.श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.डीआइआर.सं. 32/03.05.33(c)/2008-09
18 सितंबर 2008
अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय समय पर यथा संशोधित जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर 26 अप्रैल 2007 के निदेश
ग्राआऋवि. सं.डीआइआर.10053/03.05.33(c)/2006-07 में आंशिक संशोधन करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज की दरों में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे :
"16 सितंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों के बराबर दरें लागू थी)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू हेंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा। "
(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक