जमाराशियों पर ब्याज दरें - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमाराशियों पर ब्याज दरें
आरबीआइ/2010-11/507 3 मई 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया 28 फरवरी 2003 का हमारा निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/13.03.00/2002-03 देखें । 2. यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू तथा साधारण अनिवासी बचत जमाराशियों और अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत बचत जमाराशियों पर देय ब्याज दर में तत्काल प्रभाव से 0.5 प्रतिशतता अंक की वृद्धि करके उसे 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जाए । 3. इस संबंध में समय-समय पर जारी अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । 4. इसके साथ 03 मई 2011 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 89/13.03.00/2010-11 संलग्न है । भवदीय (बि. महापात्र) बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 89/13.03.00/2010-11 3 मई 2011 जमाराशियों पर ब्याज दरें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित 28 फरवरी 2003 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/13.03.00/2002-03 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि घरेलू तथा साधारण अनिवासी बचत जमाराशों तथा अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत बचत जमाराशियों पर देय ब्याज की दर तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी । (आर. गांधी) |