RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79072973

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर

–्र॰ख्र्ड्ढ–ख्र्×न्न्/2008-09/310

आरबीआई/2008-09/310
संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी. 314/02.01.009/2008-09

दिसंबर 6, 2008

 

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय / महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत
विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर

रिज़र्व बैंक की दिनांक 6 दिसंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 7.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर 8 दिसंबर 2008 से 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रदान की जानेवाली विशेष पुनर्वित्त सुविधा, जो दिनांक 3 नवंबर 2008 के परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी.309/02.01.009/2008-09 द्वारा आरंभ की गई थी, 8 दिसंबर 2008 से रिपो रेट, अर्थात् 6.5 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होगी।

भवदीय,

(एम. डी. पात्र)
प्रभारी परामर्शदाता

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?