भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर
आरबीआई/2008-09/310 दिसंबर 6, 2008
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की दिनांक 6 दिसंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी में की गई घोषणा के अनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अतर्गत नियत रिपो रेट 7.5 प्रतिशत से 100 आधार अंक घटाकर 8 दिसंबर 2008 से 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 2. तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रदान की जानेवाली विशेष पुनर्वित्त सुविधा, जो दिनांक 3 नवंबर 2008 के परिपत्र सं. मौनीवि. बीसी.309/02.01.009/2008-09 द्वारा आरंभ की गई थी, 8 दिसंबर 2008 से रिपो रेट, अर्थात् 6.5 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होगी। भवदीय,
(एम. डी. पात्र)
प्रभारी परामर्शदाता |