अग्रिमों पर ब्याज दरें
अग्रिमों पर ब्याज दरेंसंदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 72 /13.03.00/2001-02 09 मार्च 2002 अग्रिमों पर ब्याज दरें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 अप्रैल 2001 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106 / 13.03.00/2000-01 के पैराग्राफ 1 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजॅर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि :
2. अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये निदेशों में निहित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । (के. एल. खेतरपाल)
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