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अग्रिमों पर ब्याज दरें

अग्रिमों पर ब्याज दरें

संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 72 /13.03.00/2001-02

09 मार्च 2002
18 फाल्गुन 1923 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 अप्रैल 2001 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106 / 13.03.00/2000-01 के पैराग्राफ 1 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजॅर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि :

  1. 01 अप्रैल 2002 से बैंक ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज मासिक आधार पर लगाया करेंगे । परंतु मासिक आधार पर ब्याज लगाना कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होगा और बैंक फसली मौसमों से सहबद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने /चक्रवद्धि ब्याज लगाने की मौज़ूदा प्रथा जारी रखेंगे।
  2. मासिक आधार पर ब्याज लगाना नकदी ऋण (कैश क्रेडिट) और ओवरड्राफ्ट खातों तक ही सीमित रहेगा ।
  3. लंबी / नियत अवधि के ऋणों के मामले में बैंक मासिक आधार पर ब्याज ऐसे खातों की समीक्षा या उनके नवीकरण के समय से लगायेंगे ।
  4. मासिक आधार पर ब्याज नये मियादी ऋणों तथा लंबी /नियत अवधि के अन्य ऋणों के मामले में लागू किया जायेगा ।

2. अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये निदेशों में निहित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

(के. एल. खेतरपाल)
कार्यपालक निदेशक

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