जमाराशियों पर ब्याज दरें - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमाराशियों पर ब्याज दरें
भारतीय रिज़र्व बैंक डीबीओडी.डीआईआर.बीसी.158/13.03.00/2000 1 अप्रैल 2000 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय, जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया हमारे समय-समय पर संशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 के निदेश डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी.151/C.347/85 का संदर्भ लें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू और साधारण अनिवासी बचत जमाराशियों के साथ-साथ अनिवासी (बाहरी) खाता योजना के तहत बचत जमाओं पर ब्याज दर को 0.5 प्रतिशत कम करके 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4.0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी है। 3. इस संबंध में समय-समय पर जारी अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। 4. दिनांक 1 अप्रैल 2000 के डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी.157/13.03.00/2000 - संशोधित निदेश संलग्न है। 5. मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन्स खंड.I – भाग- I के अध्याय 9 के मौजूदा अनुलग्नक (अनुलग्नक- II) को स्लिप -13 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। 6. कृपया प्राप्ति-सूचना दें भवदीय (पी.वी. सुब्बा राव) अनुलग्नक: यथोक्त डीबीओडी.सं.डीआईआर.बी.सी.157/13.03.00/2000 1 अप्रैल 2000 जमाराशियों पर ब्याज दरें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी. सं.डीआईआर. बीसी.151/सी.347/85 में संशोधन करते हुए, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि, अनिवासी (बाहरी) खाता योजना के तहत घरेलू और साधारण अनिवासी बचत जमाराशियों के साथ-साथ बचत जमाराशियों पर ब्याज की दर 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी 4.0 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। 2. तदनुसार, 27 दिसंबर 1985 के निदेश डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी.151/सी.347/85 के अनुबंध-I और अनुबंध-II में संशोधन किया जा सकता है। अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। (जी.पी. मुनियप्पन) स्लिप -13 (सूचनाओं का मैनुअल का अध्याय 9 अनुलग्नक जमाराशियों पर ब्याज दरें
* एनआरई जमाराशियों के लिए न्यूनतम परिपक्वता 6 माह। |