जमाओं पर ब्याज़ दर - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमाओं पर ब्याज़ दर
आरबीआई/2010-11/510 03 मई, 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जमाओं पर ब्याज़ दर कृपया उक्त विषय पर 25 जून, 1987 का हमारा दिशानिर्देश सं शबैंवि.डीसी.102/V.1-86/87 देखें जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है। 2. यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू एवं सामान्य अनिवासी बचत जमाओं तथा साथ में अनिवासी(विदेशी) खाता योजना के अंतर्गत के बचत जमाओं पर ब्याज़ का दर तुरंत लागू रूप में 3.5 प्रतिशत से 0.5 पॉइंट प्रतिशत बढाकर 4.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया है। 3. इस संबंध में समय-समय पर ज़ारी अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित हैं। 4. 03 मई 2011 का एक संशोधित दिशानिर्देश सं शबैंवि.बीपीडी.दिशा.सं.3/13.01.00/2010-11 संलग्न हैं। 5. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति स्वीकृति दें। भवदीया (उमा शंकर) सं: यथोपरि शबैंवि.बीपीडी.सं.निदे.सं.3/13.01.00/2010-11 03 मई, 2011 जमाओं पर ब्याज दर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(क) जिसे धारा 56 के साथ पढें द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए तथा 25 जून 1987 के निदेश सं शबैंवि.सं.निदे. 102/V-1-86/87 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह समाधान होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि घरेलू एवं सामान्य अनिवासी बचत जमाओं तथा साथ में अनिवासी(विदेशी) खाता योजना के अंतर्गत के बचत जमाओं पर ब्याज़ का दर तुरंत लागू रूप में 4.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जाए। 2. तदनुसार 25 जून, 1987 का निदेश सं शबैंवि.डीसी.102/V-1-86/87 के परिशिष्ट I एवं परिशिष्ट II संशोधित हैं। (एस. करुप्पसामी) |