अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें- शहरी सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें- शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई/2011-12/279 24 नवंबर 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय / महोदया अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें- शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 17 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र शबैंवि.(पीसीबी) बीपीडी.परि सं. 25 /13.01.000/2008-09 देखें। बाजार में प्रचलित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि 23 नवंबर 2011 को भारत में कारोबार की समाप्ति से अगली सूचना तक अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी : एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 275 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 15 नवंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों से 175 आधार अंक अधिक दरें लागू थीं)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू होंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा। 3. इस संबंध में समय-समय पर संशोधित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । 4. 23 नवंबर 2011 का संशोधनकारी निदेश शबैंवि.बीपीडी.डीआईआर.सं 2/13.01.00/2011-12 संलग्न है । भवदीय (ए.उदगाता) अनुलग्नक : यथोक्त शबैंपवि.बीपीडी. डीआईआर. सं. 2/13.01.000/2011-12 23 नवंबर 2011 अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों ब्याज दरें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क के साथ पठित धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अनिवासी (विदेशी) (एनआरई) खातों में धारित जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर 15 नवंबर 2008 के निदेश शबैंवि. सं. डीआईआर. 8 /13.01.000/2008-09 में संशोधन करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार होंगी : "23 नवंबर 2011 को कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 275 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 15 नवंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों से 175 आधार अंक अधिक दरें लागू थीं)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू होंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा "। (एस. करुप्पसामी) |