एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना
आरबीआई/2019-20/155 5 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना कृपया उक्त योजना के संबंध में दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिपत्र विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.14/06.02.031/2018-19 द्वारा ‘एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना’ पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। 2. इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि परिचालन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संशोधन किया जाए:
3. इसके अतिरिक्त, उक्त (iv) में किए गए उल्लेख के अनुसार ट्रेडिंग गतिविधि भी ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र है, अतः उक्त उल्लेखित परिपत्र के अनुबंध I अर्थात ‘सब्सिडी का दावा करने के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप’ को संशोधित किया गया है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित प्रारूप के अनुसार सिडबी के समक्ष दावे को प्रस्तुत करें। 4. आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना में किए गए परिवर्तनों के बारे में अपनी शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों को अवगत कराएं। भवदीया, (सोनाली सेन गुप्ता) अनुलग्नक : यथोक्त |