केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव - आरबीआई - Reserve Bank of India
केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव
भारिबैं / 2006-07 / 391
ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90/05.04.02 /2006-07
10 मई 2007
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक
महोदय,
केद्र बजट - 2007-08 - वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव
जैसा कि आपको ज्ञात है , माननीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट भाषण (पैरा 46) में निम्नलिखित घोषणा की थी :-
" वर्ष 2007-08 में अल्पावधि फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता योजना जारी रहेगी ।"
2. इस घोषणा के अनुसरण में, सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए गए 3 लाख रुपए के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में 2% वार्षिक ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । आर्थिक सहायता की इस राशि की गणना संवितरित फसल ऋण की राशि पर संवितरण / आहरण की तारीख से भुगतान की तारीख तक अथवा वह तारीख जिसके बाद बकाया ऋण अतिदेय हो जाता है, अर्थात खरीफ के लिए 31 मार्च 2008 तथा रबी के लिए 30 जून 2008, जो भी पहले हो, के आधार पर की जाएगी । यह आर्थिक सहायता सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि वे आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण 7% वार्षिक की दर से उपलब्ध कराएँ ।
3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे खरीफ तथा रबी 2007-08 (अलग-अलग) के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण का प्राक्कलन हमें तुरन्त भेजें ताकि हम आर्थिक सहायता की संभावित राशि का प्राक्कलन सरकार को भेज सकें । कृपया नोट करें कि प्राक्कलन वास्तविक हो ।
4. बैंकों को निम्नानुसार भी सूचित किया जाता है :-
i) बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 30 सितंबर 2007 और 31 मार्च 2008 के अर्ध-वार्षिक आधार पर अपने दावे संबंधित अर्ध-वर्ष के अन्त से एक माह के भीतर प्रस्तुत करें । इस प्रयोजन हेतु फार्मेट संलग्न है ।
ii) 31 मार्च 2008 को समाप्त अर्ध-वर्ष के दावे के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें 31 मार्च 2008 को समाप्त संपूर्ण वर्ष के लिए आर्थिक सहायता के दावे की रु. -----------(प्रत्येक अर्ध वर्ष के लिए दावा की गई राशि का उल्लेख करें) की राशि को सही प्रमाणित किया गया हो ।iii) दावे प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत किए जाएँ ।
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा को-ऑपरेटिवों के मामले में नाबार्ड द्वारा अलग से परिपत्र जारी किया जाएगा ।
भवदीय
( ए.के.पांड्ये )
महाप्रबंधक
वर्ष 2007-08 के लिए अल्पावधि
कृषि ऋण का प्रावधान
सितंबर 2007 / मार्च 2008 को
समाप्त अर्ध-वर्ष हेतु विवरण
(राशि लाख रु. में )
7% वार्षिक पर अल्पावधि | दावा की गई आर्थिक | ||
खातों की संख्या | राशि | ||
50,000/- रु. तक के ऋण | |||
50,000/- रु. से अधिक तथा |
हम प्रमाणित करते हैं कि हमने ---------------------- को समाप्त अर्ध-वर्ष के दौरान किसानों को अल्पावधि उत्पादन ऋण के रुप में 7% वार्षिक की दर पर उक्त ऋण संवितरित किए हैं ।
दिनांक :
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता