RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79070899

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा बैंकों में आंतरिक कार्य करना

सन्द

आरबीआई/2008-09/335
सन्दर्भ पर्य सं.02/ 08.91.001/ 2008-09

31 दिसंबर 2008

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय/महोदया,

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा बैंकों में आंतरिक कार्य करना

हम आपका ध्यान 22 अप्रैल 1989 के रिज़र्व बैंक परिपत्र डीबीओडी. सं. एपीपी. बीसी.118/ सी. 452(के)-89 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें बैंकों को यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे किसी भी लेखा-परीक्षा फर्म, जिसे वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य सौंपा गया हो, के संबंध में उस वर्ष के दौरान और उसके बाद के वर्ष हेतु सांविधिक लेखा-परीक्षा कार्य सौंपने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

2. लेखा-परीक्षा फर्मों को सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति के समय आबंटित आंतरिक कार्यों से संबंधित मुद्दे की नये सिरे से जाँच की गई है और निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :

"लेखा-परीक्षा फर्मों को चाहिए कि वे वर्ष के दौरान किसी बैंक में आंतरिक कार्य से संबद्ध रहते समय बैंक में उसी वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा-परीक्षा कार्य न करें ।यदि उक्त फर्म आंतरिक कार्यों से संबद्ध रहते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे उसी वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा-परीक्षा कार्य को स्वीकार करने से पहले आंतरिक कार्य को छोड़ दें ।"

3. उपर्युक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाएँ ।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना भेजें ।

भवदीय

(पुण्यशील शर्मा)
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?